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Hijab Controversy : नहीं मिली Hijab की अनुमति तो 231 छात्रों ने किया इस बात से इंकार

एक वक़्त था जब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद लोग शांत हो जाया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। Karnataka High Court के फैसले के बाद राज्य में फिर Hijab विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां उप्पिनंगाडी में 231 मुस्लिम छात्रों ने शासकीय पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इंकार कर दिया।

18 मार्च को कॉलेज ने कुछ छात्राओं को कहा था कि वे Hijab पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉलेज ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। पीयू शिक्षा के उप निदेशक ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाला परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने Hijab प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी हुई 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था।

Karnataka High Court के फैसले को चुनौती दे रही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तैयार हो गया है। खबर है कि Holi की छुट्टी के बाद इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने छात्रों की तरफ से पेश हुए वकील संजय हेगड़े की इस दलील पर गौर किया कि आगामी परीक्षाओं के चलते मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

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