कोई भी धर्म हो उसकी तौहीन करना गलत ही माना जाता है। ऐसे में इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब की छवि ख़राब करने के मामलों की जांच की मांग वाली अर्ज़ी पर Supreme Court सुनवाई करेगा। सोमवार(2 मई) को Supreme Court ने ऐसी याचिका पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है। इस अर्जी में मांग की गई है कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और हेट क्राइम के मामलों की कोर्ट की निगरानी में जांच चलनी चाहिए और फिर आरोपियों पर केस होना चाहिए।
इस अर्ज़ी में कहा गया है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जब पैगंबर मोहम्मद की छवि को बिगाड़ने वाले टिप्पणियां की गई हैं। इसके चलते इस्लाम को मानने वाले लोगों की आस्था पर चोट पहुंची है। जस्टिस एएम खानविकल्कर ने कहा कि इस मसले पर 9 मई को सुनवाई होगी। उसी दिन ऐसी अन्य याचिकाओं पर भी विचार किया जाएगा। यह अर्जी जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दायर की थी। उनका कहना था कि Supreme Court को केंद्र सरकार को आदेश देना चाहिए कि वह हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ऐसी कई मामले सामने आए हैं, जब पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर हमला करना एक तरह से इस्लाम पर ही सवाल उठाने जैसा है।
याचिका में कहा गया कि जिस तरह की आलोचनाएं की गई हैं, वे किसी की आस्था से मतभेद होने से कहीं ज्यादा है। यह एक तरह का हेट क्राइम है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऐक्शन लेना चाहिए। मदनी ने अपनी अर्जी में कहा कि इस तरह की टिप्पणियां देश के सेकुलर कैरेक्ट को नुकसान पहुंचाने वाली हैं।
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