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प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश SC नहीं जा सकेगा Nirav Modi

भारत प्रत्यपर्ण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ब्रिटेन की SC नहीं जा सकेगा। बता दें कि लंदन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।

भारत प्रत्यपर्ण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। प्रत्‍यर्पण का आदेश भी लंदन हाईकोर्ट ने ही दिया था। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता था। अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाने की प्रक्रिया और आसान हो गई है।

इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें उसने भारत प्रत्‍यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी। अपनी अपील में नीरव ने खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की अपील की थी।

हाईकोर्ट ने खारिज की थीं नीरव की दलीलें

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने माना कि उसने अपनी अपील में जिन बातों का जिक्र किया है वो सभी गैर जरूरी हैं। कोर्ट ने माना था कि उसको भारत भेजने में उसके आत्‍महत्‍या किए जाने का कोई जोखिम नहीं है। कोर्ट ने उसकी अपील में कही गई उन बातों को भी खारिज कर दिया था कि उसको भारत भेजना अन्‍यायपूर्ण होगा।

कोर्ट का कहना था कि बेहतर है कि उसको कानूनी प्रक्रिया का हिस्‍सा बनने के लिए भारत भेज दिया जाना चाहिए। बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का प्रमुख अभियुक्‍त है और उस पर 2 अरब डालर के बैंक घोटाले का आरोप है। नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।

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