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Karnataka Hijab ban case: दो जजों की दांव -पेंच में फंसा हिजाब विवाद, जानें क्या है पूरा मामला

हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी, अब इसे नई बेंच को सौंपने का फैसला CJI यूयू ललित के हवाले

देश की सबसे बड़ी अदालत में 2 जजों की बेंच ने गुरुवार चर्चित हिजाब विवाद पर अपना अलग- अलग फैसला सुनाया है। इस बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया के मत एक जैसे नहीं मिले। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, वे इसे बड़ी बेंच को सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस मामले पर सभी जजों का एक मत यानि एक फैसला नहीं आ जाता तब तक हिजाब पर बैन जारी रहेगा

क्या है पूरा विवाद?

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिसंबर 2021-जनवरी 2022 में शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन छात्राएं फिर भी पहनकर आ गई थीं। लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था। जिसके बाद कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। देखते ही देखते हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर के स्कूलों में होने लगा था।

हाईकोर्ट का क्या था फैसला?

इसी बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके बाद कुछ छात्राओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर हिजाब पर लगे बैन को हटाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई के दौरान हिजाब विवाद पर इन सवालों के जवाब खोजेगी-

– क्या हिजाब इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा है?
– अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है?
– व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की सीमा क्या है?

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