
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख और शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत अर्जी पर आज 21 अक्टूबर फैसला आ सकता है. दोनों को ही मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था. देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी।
भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
मुंबई की विशेष अदालत ने 20 अक्टूबर को कहा था कि वह महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.71 वर्षीय देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी।
देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी सरकार में मंत्री थे
देशमुख के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. एनसीपी नेता को दो नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं. देशमुख को पिछले सप्ताह ‘कॉरोनेरी एंजियोग्राफी’ के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी सरकार में मंत्री थे. इस सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साझेदार थे।