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1 अप्रैल से नहीं चलेंगे 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन

1 अप्रैल से 15 साल से पुराने 9 लाख से भी ज्यादा वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण करने वाली बसों...

1 अप्रैल से 15 साल से पुराने 9 लाख से भी ज्यादा वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है। इसके साथ ही प्रदूषण करने वाली बसों और कारों के सड़क पर चलने पर रोक लगा कर उनकी जगह नई गाड़ियों को लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी  ने सोमवार (30 जनवरी) को कहा कि 1 अप्रैल के बाद 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन (Government Vehicles) सड़क पर नहीं दिखाई देंगे. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Road Transport and Highways Minister) गडकरी ने बताया कि ये गाड़ियां, केंद्र और राज्य सरकारों, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशनंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगी हुई हैं।

नितिन गडकरी ने मीडिया को बताया कि पुराने वाहनों की जगह पर अब नए वाहनों को लगाया जाएगा। न्यूज एसेंजी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, “सरकार एथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।”

पुराने वाहनों का नहीं होगा पंजीकरण

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के सभी वाहन, जिनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाली बसें भी शामिल हैं, यदि वे 15 साल से अधिक पुराने हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, यह आदेश देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए परिचालन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा।

वायु प्रदूषण में भी सुधार होगा!

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, “पुरानी बसें और कारें प्रदूषण फैला रही थीं। इसलिए इनके परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.” उन्होंने कहा, “इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।” बता दें कि केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस पॉलिसी में प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है।

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